Sukanya Samriddhi Yojana 2024. हमारे देश में लड़कियों के जन्म के बाद से पिता को लड़कियों की पढ़ाई, और शादी को लेकर चिंता होने लगती है। परिवार की इस चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से सुकन्या समृद्धि योजना को संचालित किया है। यह योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के अतंर्गत आप रू250 से 1.5लाख रूपए तक बेटी के भविष्य के लिए जमा कर सकते है और यह स्कीम 21 साल में मैच्योर हो जाती है। सुकन्या योजना में जमा किए गए पैसे पर सामान्य ब्याज दर से अधिक दर दिया जाता है।
इस योजना में पिता 10 वर्ष की आयु से बेटी के लिए पैसा जमा कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाया है ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चहिए कि एस एस वाई योजना क्या है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भरा जाता है इसकी पात्रता क्या है।
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत कब हुई और किसने कराई जानें
सुकन्या समृद्धि योजना को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेटी के परिवार को यह अधिकार देती है कि वे सलाना कम से कम रू250 और अधिकतम रू1.5 लाख रूपए समृद्धि योजना में जमा कर सकते हैं और उस पैसे पर सामान्य ब्याज दर से अधिक ब्याज दर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि यह एक तरह का निवेश होता है। जिसमें बेटी के परिवार को हर महीने या हर साल पैसा जमा करना होता है। हर साल उस पैसे 8% [New Interest Rate] का ब्याज लगता है और धीरे-धीरे यह पैसा बढ़ता रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Account) में आपको 15 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है और इस पैसे की परिवक्वता अवधि 21 वर्ष की होती है। सरल शब्दों में आपको 15 वर्ष तक सलाना या हर महीने पैसा जमा करना है जिसे आप एक ही वर्ष के बाद निकाल सकते हैं। बीच में बेटी की पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर आप आधा पैसा (50%) एक बार में निकाल सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana Overview 2024
Inerest Rate (नई ब्याज दर) | 8%प्रति वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के अनुसार) |
Maturity Period | 21 साल या 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी होने तक |
Investment Amount | न्यूनतम रू250/-अधिकतम निवेश रू 150000/-कुल अवधि 15 वर्ष |
Eligibility | 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं |
सुकन्या समृद्धि योजना आवेदन फॉर्म | SSY Scheme Form Download |
Income Tax Benefits | Yes Under धारा 80C के तहत (एक वर्ष में अधिकतम रू 1.5 लाख) |
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता कहां खुलवाए जानें
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मुख्यत: पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी बैंकों के माध्यम से ही इस योजना के तहत खाता खुलवा कर निवेश कर सकते हैं। कुछ प्रमुख बैंकों के नाम जिनमें आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खुलवा सकते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- पंजाब नेशनल
- बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन बैंक
- पोस्ट ऑफिस
सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता
- सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता- पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है।
- अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चहिए।
- एक बालिका के लिए एक से अधिक अकाउंट खोले जा सकते हैं।
- एक परिवार की केवल दो बेटी के नाम पर ही अकाउंट खोले जा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत गोद ली गई बेटी के नाम पर भी सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
- बेटी का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नए बदलाव जानें
- योजना के अंतर्गत आवेदक को एक साल में खाते में नियामित रूप से न्यूनतम रू250 जमा करना जरूरी है, लेकिन अगर लाभार्थी द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है तो उनका खाता डिफॉल्ट माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया गया तो लड़की के मेच्योर होने तक आपके डिफॉल्ट खाते पर 2019 के नए नियम के अनुसार आपको निर्धरित 7.6 प्रतिशत ब्याज दर मिलता रहेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना में एक परिवार की केवल एक ही लड़की का खाता खोला जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी संतान यादि जुड़वा बेटियां होती है, तो दोनों के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
- योजना के तहत लाभार्थी बालिका का खाता तो परिस्थितियों मे बंद कर दिया जाता है पहला बेटी की मृत्यु होने पर और दूसरा बेटी के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर लेकिन नए बदलाव के बाद अब यादि बेटी के अभिभावक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद कर दिया जाता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में पहले लाभार्थी बालिका को 10 साल की आयु में ही खाते में ही खाते का संचालन सौंप दिया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार लाभार्थी बालिका जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वह खाते का संचालन स्वयं से नहीं कर सकती है, बालिका के 18 वर्ष पूरे होने तक उसके अभिभावकों द्वारा खाते का संचालन किया जाता है।
- नए नियमों के मुताबिक खाते में गलत ब्याज वापस करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है, साथ ही खाते का सलाना ब्याज हर साल के अंत में जमा किया जाएगा।