Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY Scheme) को शुरू किया गया है। अक्सर हमारे किसान भाइयों के साथ यह समस्या होती है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनका फसल खराब हो जाता है। और फसल में नुकसान होने के कारण किसानों की अर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसीलिए केंन्द्र सरकार द्वारा इस फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है ताकि किसानों की फसल को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों के फसल में नुकसान होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
PMFBY Yojana
केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत आधी, तूफान, सुखा,बाढ,ओलावृष्टि अधिक गर्मी के कारण आग लगना किसानों के फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाता है। ताकि देश के किसानों की अर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव न पड़े। क्योंकि अधिकत्तर किसान खेती पर ही निर्भर रहते हैं और इसी से उनकी रोजी-रोटी चलती है।
पीएम फसल बीमा योजना का क्रियान्वन भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। इस योजना के संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत यादि किसी किसान के फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम कर सकते हैं। जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा कुछ प्रक्रिया के बाद बीमा राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य
जैसा आप जानते होगें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहां देश के अधिकांश लोग खेती करके अपना जीवन-यापन करते हैं। अपने परिवार का पालन-पोषण खेती से ही करते हैं। ऐसे में यदि किसी किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बहुत सारे किसान कर्ज लेकर भी खेती करते हैं और यादि उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनके सामने आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना को शुरू किया है। ताकि किसान बिना किसी चिंता के कृषि कार्य जारी रख सकें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धरित की गई है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन पात्रताओं के अनुरूप होना होगा।
- पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए देश के सभी किसान पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसान भाई किसी अन्य सरकारी बीमा योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- ऐसे किसान भाई जो जमीन किराए पर लेकर फसलों का उत्पादन करते हैं वह इस योजना के तहत बीमा कराने के लिए पात्र नहीं होंगे।
PM Fasal Bima Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- ऐड्रेस प्रूफ
- आवेदक किसान की फोटो
- खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर
- बैंक खाता विवरण
- यदि खेत किराए पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
जो किसान भाई ऑनलाइन प्रधानमंत्री बीमा योजना को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना अकांउट बनाना होगा।
- अकांउट बनाने के लिए आपको Register के विकल्प पर जाए अब एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको पूछे गए जानकारियों को दर्ज करके अपना अकांउट लॉगिन करना है।
- इसके बाद आप पीएम फसल बीमा योजना आवेदन फॉर्म को अच्छे से भरकर सबमिट कर दें।
- इस प्रकार आपके फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे भरें
यदि आप फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी बीमा कंपनी, बैंक या जनसेवा केंद्र में चलें जाएं।
- आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाना होगा।
- आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर लेना है।
- फॉर्म भर देने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर लें।
- इसके पश्चात आपको कृषि विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है
- अब विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी। जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
- यह रेफरेंस नंबर आपको सुरक्षित सेव करके रख लेना है। इसके माध्यम से आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे करें क्लेम जानें
इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के माध्यम से बताई जाएगी।
- सर्वप्रथम किसान भाइयों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में नुकसान होने पर इसकी जानकारी बीमा कंपनी या बैंक को देनी होगी।
- किसान को इसकी सूचना नुकसान होने के 72 घंटे के अदंर देनी होगी।
- जब आप बीमा कंपनी को सूचित कर देंगे जो उसके 72 घंटे के भीतर कंपनी द्वारा आपके नुकसान हुए फसल का निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी।
- इसके बाद कंपनी द्वारा आपको एक क्लेम फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको अच्छे से भरकर इसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- इसके पश्चात बीमा कंपनी द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। पुन: सत्यापन के बाद 15 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में बीमा क्लेम की राशि भेज दी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज
फसल/उपज | प्रीमियम दर |
रबी फसल | 1.5% |
खरीफ फसल | 2% |
वाणिज्यिक फसल | 5% |
बागवानी फसल | 5% |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से हमारे देश के किसान भाइयों को उनके फसल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- यदि सूखा पड़ना, बाढ़ ओलावृष्टि, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- इस योजना के अतंर्गत किसानों को 2 लाख रूपयें तक का बीमा प्रदान किया जाता है।
- अब देश के किसान चिंतामुक्त होकर खेती का कार्य जारी रख सकते हैं।
- किसानों द्वारा खराब मौसम के कारण बुवाई/रोपाई नहीं कर पाने की स्थिति मे भी बीमा क्लेम के हकदार होंगे।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा अब किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और फसलों का अत्याधिक उत्पादन कर सकेंगे।
- इस फसल बीमा स्कीम का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं।